शिवपुरी। कोतवाली क्षेत्र के जिला न्यायालय प्रांगण में एससीएसटी एक्ट के मामले में गवाही देने पहुंची एक युवती के साथ आरोपी ने अभद्रता की और उसे न्यायालय के बाहर गवाही न देने के लिए धमकाया। इस मामले में पुलिस ने पीडि़ता की रिपोर्ट पर से आरोपी के खिलाफ भादवि की धारा 195ए और 506 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है।
जानकारी के अनुसार करैरा के फिल्टर रोड़ पर रहने वाली एक युवती हिमानी प्रताप सिंह पुत्री महाराज सिंह धनोलिया ने करैरा थाने में अपने पड़ोसी धर्मेंद्र पुत्र हुकुम सिंह रावत के खिलाफ एससीएसटी एक्ट का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में पीडि़ता को जिला न्यायालय मेें गवाही देने के लिए समन जारी हुआ था और वह बुधवार को दोपहर 2 बजे गवाही देने जिला न्यायालय पहुंची।
जहां पहले से ही आरोपी धर्मेंद्र रावत मौजूद था। जिसने पीडि़ता को न्यायालय प्रांगण में ही रोक लिया और आरोपी ने उसे पकड़ लिया और उससे कहा कि वह न्यायालय में गवाही न दे। जब पीडि़ता ने आरोपी की बात नहीं मानी तो उसने हिमानी को धक्का दे दिया और उससे कहा कि अगर उसने उससे राजीनामा नहीं किया तो वह उसे जान से मार देगा। घटना के बाद पीडि़ता कोतवाली पहुंची और उसने आरोपी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया।

