KOLARAS अति​क्रमण मामला: हाईकोर्ट ने शिवपुरी कलेक्टर को तलब किया

शिवपुरी। सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के आदेश का पालन करने में हो रही देरी पर मप्र हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट की जस्टिस संजय यादव और जस्टिस विवेक अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने विजय शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस प्रकरण में 28 अगस्त को शिवपुरी कलेक्टर अनुग्रहा पी को तलब किया है। 

याचिकाकर्ता विजय शर्मा ने शिवपुरी जिले के ग्राम कोलारस के सर्वे क्रमांक-354 पर हुए अतिक्रमण को हटाने की मांग करते हुए जनहित याचिका दायर की है। 5 दिसंबर 2018 को हाईकोर्ट ने इस मामले में अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। 

मंगलवार को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता के वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि आठ महीने बीतने के बाद भी आदेश का पालन नहीं हुआ है। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और कलेक्टर को उपस्थित रहने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा, कलेक्टर आकर स्पष्टीकरण दें कि अतिक्रमण नहीं हटाने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं की जाए? अब कलेक्टर को हाईकोर्ट में पेश होना होगा।