अजा एवं अजजा के अत्याचार निवारण ​​अधिनियम के प्रकरणों में चालान की कार्यवाही करें: कलेक्टर | SHIVPURI NEWS

Bhopal Samachar
शिवपुरी। कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी की अध्यक्षता में आज अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 19 के तहत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक जिलाधीश कार्यालय के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में बताया गया कि 01 अप्रैल 2019 से 30 जून 2019 तक म.प्र. आकस्मिकता योजना अत्याचार निवारण के तहत 117 प्रकरणों में 184 लोगों को 1 करोड़ 60 लाख की राहत राशि प्रदाय की गई। जिसमें अनुसूचित जाति के 100 प्रकरणों में 155 व्यक्तियों को एक करोड़ 38 लाख 45 हजार जनजाति के 17 प्रकरणों में 29 लोगों को 21 लाख 75 हजार रूपए की राशि शामिल है।

बैठक में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी आर.एस.बालोदिया, आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक आर.के.सिंह, समिति के सदस्य जलसंसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री एम.एस.परस्ते, उपसंचालक जनसंपर्क अनूप सिंह भारतीय, अजाक्स के जिलाध्यक्ष कमल किशोर कोड़े, रेडक्रास से डॉ.सी.पी.गोयल, अजाक्स थाना प्रभारी एच.आर.प्रजापति, वीरेन्द्र माथुर एवं संजीव गुप्ता आदि उपस्थित थे।

कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने बैठक में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन प्रकरणों में पुलिस में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उनमें दो माह के अंदर चालान प्रस्तुत कर पीडि़त परिवार को राहत राशि उपलब्ध कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरण जिसमें अपराधी को सजा हो चुकी है। उन प्रकरणांे में पीडि़त परिवार को 25 प्रतिशत की शेष राशि का भुगतान एक सप्ताह के अंदर संबंधित के खाते में जमा कराए।

6 प्रकरणों में अपराधियों को हुई सजा

बैठक में बताया गया कि अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत तीन माह के अंदर 6 अपराधियों को सजा हुई। बैठक में पीडि़त व्यक्तियों को दी गई राशि एवं पुर्नवास अधिनियम में अधीन दर्ज प्रकरणों में प्रकरणवार आवेदन की समीक्षा। अधिनियम के विभिन्न उपबंधो का क्रियान्वयन, उपबंधों के क्रियान्वयन हेतु जिम्मेदार विभिन्न अधिकारियों एवं अभिकरणों की भूमिका की समीक्षा की गई। बैठक में अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु सदस्यों द्वारा चर्चा कर अपने सुझाव दिए। 
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