गोपाल एवं मुकेश यादव को मारपीट के मामले मेें दो-दो साल की जेल | Pohri News

Bhopal Samachar
पोहरी। आज माननीय न्यायालय पोहरी के जेएमएफसी न्यायालय मैं हुए महत्वपूर्ण निर्णय में मारपीट के आरोपीगण गोपाल यादव एवं मुकेश यादव निवासी गण ग्राम भीलोड़ी थाना गोवर्धन को मारपीट के आरोप में दोषी पाते हुए दो-दो वर्ष के कठोर कारावास एवं 500 500 की अर्थदंड से दंडित किया शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ विशाल काबरा ने की।

अभियोजन के अनुसार दिनांक 21 दिसंबर 16 को शाम के 5:30 बजे जब फरियादी बृजमोहन अपनी बकरियों को चराकर वापस लौट रहा था। तभी आरोपीगण ने बृजमोहन से कहा कि तुम्हारी बकरियां बहुत धूल उड़ा रही हैं तब बृजमोहन ने कहा बकरियां तो धूल उड़ाती है तभी आरोपी गोपाल ने ब्रजमोहन को पकड़ लिया एवं मुकेश ने कुल्हाड़ी के बेटे से बृजमोहन की मारपीट की।

जिससे उसको गंभीर चोटें आई एवं उसके साथ गाली-गलौज की पुलिस थाना गोवर्धन ने फरियादी ब्रजमोहन की रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध कर चालान न्यायालय में पेश किया न्यायालय ने उसके समक्ष आई साक्ष एवं दोनों पक्षों के तर्को को सुनने के बाद आरोपी गण गोपाल एवं मुकेश को दोषी पाते हुए दो-दो वर्ष के कठोर कारावास एवं 500 500के अर्थदंड दंड से दंडित किया।
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