​सिर में कुल्हाड़ी मारकर हत्या का प्रयास करने वाले 4 आरोपी भाईया को 10-10 साल की कैद | SHIVPURI NEWS

Bhopal Samachar
शिवपुरी। न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरबी कुमार ने सोमवार को हत्या के प्रयास के चार आरोपी भाईयों को 10-10 साल की कैद और अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। आरोपियों ने रास्ता रोककर अशोक के सिर में कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया था। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजन अधिकारी वीरेंद्र शर्मा ने की।

अभियोजन के अनुसार 30 नंवबर 2013 की सुबह 10 बजे पुरानी रंजिश के चलते अशोक का आरोपियों ने रास्ता रोक लिया। आरोपी दीपू ने अशोक के सिर में कुल्हाड़ी मार दी और दीपू के अन्य भाई अमरेश, गजेंद्र व अजय ने लाठियों से अशोक के भाई दिनेश व बहन मालती की मारपीट कर दी थी। पुलिस ने हत्या के प्रयास और मारपीट का मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद चालान न्यायालय में पेश किया।

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरबी कुमार ने दोनों पक्षों के तर्क सुने और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी चारों भाई अमरेश (40) पुत्र कोमल प्रसाद शर्मा, गजेंद्र (28) पुत्र कोमल प्रसाद शर्मा, अजय (26) पुत्र कोमल प्रसाद शर्मा, दीपू उर्फ दीपक (23) पुत्र कोमल प्रसाद शर्मा निवासी मारौरा अहीर को धारा 307 में 10-10 साल का सश्रम कारावास व 4-4 हजार रुपए का अर्थदंड और धारा 323 में छह-छह माह का सश्रम कारावास व 1-1 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
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