शिवपुरी। कोलारस न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने आबकारी एक्ट के तहत सुनवाई के बाद आरोपी कृपान जाटव को अवैध शराब रखने का दोषी मानते हुए उसे 2 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश सुनाया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमति वर्षा पाठक ने की। घटना बीते 8 जुलाई 2019 की है।
जहां पुलिस को अवैध शराब की खबर प्राप्त हुई थी कि बामौर तिराहे पर आरोपी कृपान जाटव 17 क्वार्टर अवैध देशी शराब लेकर जा रहा है इस सूचना पर पुलिस ने आरोपी से शराब जप्त कर उसके विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया और चालान जेएमएफसी न्यायालय कोलारस में प्रस्तुत किया जिसमें दोनों पक्षों के तर्र्काें को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए उसकी सजा का निर्धारण किया।

