नाबालिग के बलात्कार और एसिड अटैक के मामले में आरोपी को 20 साल की जेल | Shivpuri News

Bhopal Samachar
पिछोर। अपर सत्र न्यायाधीश संजय गोयल ने नाबालिग के साथ बलात्कार व एसिड अटैक करने वाले हमलावरो में एक को दोषी मानते हुए 20 साल की कैद व 25 हजार का जुर्माने की सजा सुनाई हैं,इस मामले में 2 आरोपिया को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया हैं। मामले की पैरवी शासकीय एडवोकेट राजकुमार पाठक ने की।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक भौती के ग्राम पिपारा में 5 अक्टूबर 2017 को 2 युवको ब्रजेन्द्र पुत्र रामसिंह लाधी व अंकित उर्फ अंकेश पुत्र कीरत लोथी 17 साल की नाबालिग को बहला फुसलाकर ले मुंबई ले गए। उसके साथ बलात्कार किया और उस पर एसिड अटैक भी किया,जिससे पीडिता घायल हो गई।

इस पूरी घटना में एक नाबालिग आरोपी भी शामिल था। इस मामले की जांच करते हुए भौती थाने के पुलिस ने पीडिता नाबालिग को बरामद करते हुए आरापियो को गिरफ्तार करते हुए न्यायालय में चलान पेश किया

न्यायलय ने इस मामले की सुनवाई करते हुए न्ययाधीश ने एक आरोपी ब्रजेन्द्र को दोषी मानते हुए 20 साल की कैद व 25 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई,जबकि इसी मामले में 2 आरापियो को बरी कर दिया हैं। 
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