किसान भाई प्याज विक्रय के लिए ई-उपार्जन पोर्टल पर 31 मई तक पंजीयन कराए | SHIVPURI NEWS

Bhopal Samachar
शिवपुरी। राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के किसानों को प्याज का उचित मूल्य दिलाने हेतु मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना 2019-20 लागू की गई है। योजना के तहत किसान भाई अधिसूचित मण्डियों में प्याज के विक्रय के लिए ई-उपार्जन पोर्टल पर 31 मई 2019 तक पंजीयन करा सकेंगे।

जिसका सत्यापन राजस्व एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। निर्धारित अवधि में योजना के तहत मॉडल दर (समर्थन मूल्य) 800 रूपए प्रति क्विंटल से कम विक्रय राशि प्राप्त होने पर योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

सहायक संचालक उद्यान ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए मध्यप्रदेश का मूल्य निवासी होना आवश्यक है। किसान के नाम पर स्वयं की भूमि होना चाहिए। वन पट्टाधारी किसान भी योजना का लाभ ले सकेंगे।

योजना का लाभ 250 क्विंटल की औसत के आधार पर उत्पादन की सीमा तथा उत्पादन का रकवा अधिकतम 2.000 हेक्टेयर जो भी कम हो, तक ही राशि देय होगी। ई-उर्पाजन पोर्टल पर पंजीकृत किसानों के द्वारा प्याज विक्रय करने पर सीधे राशि बैंक खातों में जमा की जाएगी।

उन्होंने बताया कि 20 मई से 31 मई तक किसानों को ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन, जिले की अधिसूचित मण्डी कृषि उपज मण्डी शिवपुरी, कोलारस में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री प्याज कृषण प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में क्रियान्वयन समिति का गठन किया गया है। जिसमें जिले के 10 अधिकारियों को समिति के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। 
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