स्पा की आड़ में देह व्यापार चला रही 3 महिलाओं और 11 ग्राहकों को 1-1 साल की जेल | SHIVPURI NEWS

Bhopal Samachar
शिवपुरी। बीते वर्ष शहर के सिटी कोतवाली क्षेत्र में स्पा की आड में देह व्यापार संचालित कर रही रज्जी उर्फ सुखराज कौर के स्पा सेंटर पर पुलिस की छापेमारी में तीन महिलाओं सहित कुल 11 लोगों को देह व्यापार में लिप्त रंगे हाथों दबौचा था। इस मामले में सीजेएम ने मामले की सुनवाई करते हुए सभी आरोपीयों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। 

न्यायालय सीजेएम जिला शिवपुरी ने देह व्यापार में संलिप्त महिला-पुरुष सहित 11 आरोपियों को सजा सुनाई है। न्यायालय ने एक साल के अंदर ही प्रकरण की सुनवाई पूरी कर आरोपियों को दोषी करार देते हुए अनैतिक व्यापार अधिनियम की धारा 3, 4, 5 का दोषी पाते हुए श्यामा सिंह को 1 व 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 2500 रु की जुर्माने से और शेष आरोपियों को अनैतिक व्यापर अधिनियम की धारा 3, 5 का दोषी पाते हुए 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000- 2000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। शासन की और से पैरवी एडीपीओ शिवपुरी राजवीर सिंह यादव ने की। 

अभियोजन के मुताबिक 26 मई 2018 को थाना कोतवाली में पदस्थ एसआई राघवेंद्र सिंह यादव को रात करीब 12 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि एसपीएस स्कूल के सामने मकान में रिलैक्स स्पा में सुखराज कौर उर्फ रज्जी कुछ महिलाएं एवं पुरुष से वेश्यावृत्ति करा रही है। एसआई यादव ने एसआई संजीव पवार एवं अंजना खरे व अन्य पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर दबिश दी। 

आरोपी सुखराज उर्फ रज्जी कौर सहित कुल 11 जिनमें 9 पुरुष व दो महिलाओं को रंगे हाथों पकड़ा था। आरोपियों में मुलायम, रविंद्र, सतीश, शैतान उर्फ रोहतास बलवीर, संतोष, कन्हैया सतेंद्र, श्यामा सिंह को गिरफ्तार कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के बाद चालान न्यायालय सीजेएम जिला शिवपुरी के न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर मामले में फैसला सुनाया है। 
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