SHIVPURI NEWS - बलात्कार कर गला दबाकर हत्या, आरोपी को न्यायालय ने दी आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा

Bhopal Samachar

शिवपुरी। अपर सत्र न्यायालय पिछोर ने एक महिला के बलात्कार कर हत्या करने के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास सहित 5 हजार के अर्थदंड से दंडित किया हैं। माननीय न्यायालय ने इस मामले में दर्ज धाराओं में तीन सजा सुनाई है जिसमें 2 धारा में आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी अपर लोक अभियोजक पिछोर राकेश रोशन द्वारा की गई।
 

अभियोजन पक्ष के अनुसार खनियाधाना थाना सीमा में आने वाले ग्राम रेडी हिम्मतपुर में निवास करने वाली एक विवाहिता 3 नवंबर को 2020 को अपने घर में मृत अवस्था में मिली थी। विवाहिता अपने घर अकेली थी उसका परिवार खेत पर था। पुलिस ने परिजनों की सूचना पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने मृतिका के कपड़ों की मेडिकल जांच की तो विवाहिता के कपडो पर मानव वीर्य मिला था,इससे ज्ञात हुआ था कि पीडिता के साथ बलात्कार किया गया है।  

थाना खनियाधाना ने फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी कृपाल पुत्र हन्नू लोधी के विरूद्ध अपराध कायम कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात आरोपी को गिरफ्तार कर मय अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया। शासन की ओर पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक ने आरोपी के अपराध को गंभीर बताते हुए 376, 449 एवं 302 भा.द.स. में सजा की मांग की, जिस पर सुनवाई कर माननीय अपर सत्र न्यायालय पिछोर द्वारा प्रकरण में आरोपी कृपाल को उक्त घटना में दोषी पाया और आजीवन कारावास से दण्डित।

आरोपी कृपाल पुत्र हन्नू लोधी उम्र 27 साल नि० ग्राम रेडी हिम्मतपुर थाना खनियाधाना को माननीय अपर सत्र न्यायालय पिछोर द्वारा आरोपी के गंभीर एवं घिनौने अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 5000 रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।