शिवपुरी। शहर में होटलों और दुकान पर काम करने वाले 14 वर्ष या उससे कम आयु के बाल मजदूर को लेकर कलेक्टर रविंद्र चौधरी के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत आज श्रमपदाधिकारी आशीष तिवारी और सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष डॉक्टर सुषमा पांडे के द्वारा शहर के विभिन्न स्थान पर 7 बाल मजदूर पकडा है।
इन बाल श्रमिकों और किशोर श्रमिकों से काम करने वाले के खिलाफ बाल श्रमिक अधिनियम 3 तथा किशोर अधिनियम 9 के तहत कार्यवाही कर कलेक्टर के समक्ष पेश किया जावेगा। साथ इन सभी को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया जाएगा। जवाब संतुष्टि जनक नहीं पाया जाता तो सभी के खिलाफ कार्यवाही की जाऐगी।
इसी क्रम में शहर के न्यू ब्लॉक में अरिहंत फर्नीचर,पिक एण्ड पैक मान्या कैटरर्स,सुरेश इलेक्ट्रॉनिक, बालाजी किराना स्टोर सहित 6 स्थानों पर कार्यवाही की गई सीडब्ल्यूसी भेज कर माता पिता की मौजूदगी में बच्चों को सौंपा गया है।
बालक और कुमार श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986
किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में बच्चे को काम करने के लिए नियुक्त करना या काम करने के लिए अनुमति देना तथा बालक और कुमार श्रम प्रतिषेध और विनियमन द्ध अधिनियम 1986 की धारा 3 एवं नियमों का उल्लंघन करना 6 माह से 2 साल तक की सजा या 20,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों संज्ञेय अपराध है।