शिवपुरी। आज माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील कोलारस, जिला-शिवपुरी के द्वारा आरोपी रामगोपाल पुत्र लक्ष्मण सिंह लोधी, उम्र-25 वर्ष, निवासी-भड़ौता थाना कोलारस जिला शिवपुरी(म.प्र.) को धारा- 354 भादवि में आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल-2,000/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
अभियोजन के अनुसार बीते 8 अक्टूबर 2018 को पीड़िता अपने कमरे के किवाड़ बंद कर अपने छोटे बच्चे के साथ सो रही थी तभी आरोपी ने उसके कमरे में घुसकर बुरी नियत से छेड़छाड़ की, चिल्लाने की आवाज सुनकर उसका पति, चाचा एवं चाची जाग गए, जिन्होने लाईट के उजाले में भागते हुए आरोपी को देख लिया था।
घटना की रिपोर्ट थाना कोलारस में अपराध पंजीबध्द कर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को धारा- 354 भादवि में आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल-2,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी श्रीमती वर्षा पाठक, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील कोलारस जिला-शिवपुरी के द्वारा की गई।
