SHIVPURI NEWS- शहर के कॉलोनाइजर राजीव गुप्ता पर धोखाधडी और SC-ST एक्ट के तहत मामला दर्ज

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शिवपुरी।
शहर के कॉलोनाइजर राजीव गुप्ता पर सिटी कोतवाली में धोखाधडी और SC-ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पीड़ित ने बताया कि राजीव गुप्ता ने उसकी जमीन लेकर चेक दिए और चेक बाउंस हो गए,राजीव गुप्ता ने इस जमीन के प्लाट काटकर बेच दिए। जब वह उससे पैसे लेने गया तो उसने जान से मारने की धमकी दी।

भगवती जाटव पुत्र रामजी लाल जाटव उम्र 30 साल निवासी कत्था मील ने बताया कि साल 2021 में मैंने बछोरा में अपनी 2 बीघा जमीन राजीव गुप्ता को 34 लाख 95 हजार रुपए में बेची थी। राजीव गुप्ता ने 4 बैंक चेक 7 लाख रुपए और एक बैंक चेक 6 लाख 95 हजार रुपए का भरकर दिया था। मैंने 3 बैंक चेक से 21 लाख का भुगतान प्राप्त कर लिया था। शेष 2 बैंक चेक का भुगतान 13 लाख 95 हजार रुपए शेष रह गया था। जब शेष बचे 2 बैंक चेक से भुगतान नहीं हुआ तो मैंने राजीव गुप्ता से संपर्क किया लेकिन राजीव लगातार आश्वासन दे रहा है। इस दौरान उसने कई चेक दिए लेकिन भुगतान नहीं हुआ।

भगवती जाटव ने बताया कि राजीव गुप्ता ने मुझे पूरा भुगतान नहीं करते हुए मेरी बेची हुई जमीन पर प्लॉट काट दिए है, जब मैंने राजीव गुप्ता से बाकी के 13 लाख 95 हजार रुपए मांगे तो उसने बाकी के रुपए देने से इनकार कर दिया। इसके बाद मैंने राजीव गुप्ता की शिकायत कोतवाली में की है। सिटी कोतवाली थाना प्रभारी अमित भदौरिया का कहना है कि पीड़ित की शिकायत पर राजीव गुप्ता के खिलाफ 406, 420 भादवी, SC-ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।
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