अवैध बैनर-होर्डिंग्स लगाने वाले हो जाएं सावधान, नहीं तो नगरपालिका समेट ले जायेगी- Shivpuri News

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शिवपुरी।
नगर पालिका के द्वारा जो भी नगर में बैनर-होर्डिंग अवैध रूप से लगाए गए है उनके विरूद्ध नपा अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी, साथ ही नपा से अनुबंधित बैनर-होर्डिंग संचालकों को जारी गाइडलाइन के विपरीत कोई बैनर-होर्डिंग लगा हुआ पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध नपा अधि. के तहत कार्यवाही की जाएगी। नगर पालिका सीएमओ केशव सगर के द्वारा यह निर्देश जारी किए गए है

जिससे नगर में जितने भी अवैध बैनर-होर्डिंग लगाए गए है वह सावधान हो और नपा के नियमानुसार ही प्रचार-प्रसार के कार्य में योगदान दें अन्यथा ऐसे में संबंधितों को चिह्नित करते हुए उनसे राजस्व की वसूली तो की ही जाएगी साथ ही साथ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी। 

नगर पालिका सीएमओ केशव सगर के द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि नगर पालिका परिषद शिवपुरी द्वारा सभी देशवासियों, संस्थानों व आमजन को सूचित किया जाता है कि शासकीय संपत्ति भूमि, दीवार, खंबे, थीम रोड़ आदि पर अवैध रूप से बोर्ड, बांस-बल्ली, बिजली के खंबे, दीवारों पर विज्ञापन प्रदर्शित किये गये है इन अवैध बोर्ड विज्ञापन को 3 दिवस में हटा लिया जावे अन्यथा शासकीय संपत्ति विरूपण अधिनियम एवं म.प्र.राजपत्र (आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 2017) के अनुसार संबंधित संस्था, विज्ञापनदाता विज्ञापन लगाने वाले व्यक्ति पर वैधानिक सख्त कार्यवाही की जावेगी। इसके साथ ही इस सूचना के बाद आगामी 3 दिनों बाद समस्त प्रकार के बैनर-होर्डिंग को नगर पालिका परिषद शिवपुरी के द्वारा हटा दिया जावेगा।

इनका कहना है-
अवैध रूप से लगाए गए बैनर-होर्डिंग के खिलाफ नगर पालिका शीघ्र अभियान चलाएगी और देखा जाएगा कि कहां-कहां किन किन के द्वारा ऐसे बैनर-होर्डिंग लगाए गए है जो नियमों को दरकिनार कर लगे हुए है।
केशव सगर
सीएमओ, नगर पालिका शिवपुरी
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