करैरा। करैरा प्रथम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश प्रदीप कुशवाह ने एक बलात्कार के मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल का कारावास एवं 1 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक धनंजय पांडेय ने की। अभियोजन पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार फरियादिया ने बताया कि 2 जुलाई 2018 करीब 11 बजे की बात है कि मेरे घर के सभी लोग खेत पर गए थे। मैं बेड़ा में गोबर फेंकने के लिए गई थी, तभी बेड़ा में बनी टपरिया में गोबर डालते समय गांव का अमित लुहार आ धमका और उसने मेरे साथ जबरन बलात्कार किया।