पंचायत चुनाव: 3 से अधिक वाहनों के काफिले चलाना प्रतिबंधित- Shivpuri News

Bhopal Samachar
शिवपुरी। जिला मजिस्ट्रेट अक्षय कुमार सिंह ने त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन संबंधी कार्य के प्रयोजन से प्रयोग किये जाने वाली कारों/वाहनों को किसी भी परिस्थिति में निर्वाचन क्षेत्र में अधिसूचना जारी होने की दिनांक से निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक तीन से अधिक वाहनों के (सुरक्षा वाहनों को छोड़कर) काफिले में चलाने की अनुमति नहीं होगी।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के लिए कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। जिसके अनुसार 06 जनवरी, 28 जनवरी एवं 16 फरवरी 2022 को तीन चरणों में मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होगी। निर्वाचन संबंधी आचरण संहिता का पूर्णरूपेण पालन कराने, त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021-22 निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने तथा लोक शांति, लोक सुरक्षा एवं जनसाधारण के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के तहत सभी बड़े काफिलों को तोड़ दिया जायेगा तथापि यह किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के बारे में जारी किये गये किसी सुरक्षा अनुदेशों के अध्याधीन होगा। अन्य शब्दों में काफिले किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति को तीन वाहन और सुरक्षा वर्गीकरण की दष्टि से उस व्यक्ति को अनुमत सुरक्षा वाहनों से अधिक नहीं होंगे।

त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है एवं संबंधित व्यक्तियों को आदेश पारित किये जाने के पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाना संभव नहीं है। यह आदेश एकपक्षीय पारित किया जा रहा है। यह आदेश शिवपुरी जिले के समस्त निवासियों एवं शिवपुरी जिले में अस्थाई रूप से भ्रमण करने वाले व्यक्तियों पर भी 23 फरवरी 2022 तक प्रभावशील रहेगा।
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