शिवपुरी। जिला न्यायालय की विशेष न्यायाधीश (पॉस्को एक्ट ) सिद्धी मिश्रा ने एक मासूम के साथ छेड़छाड़ के बाद उसकी दीवार से सिर मारकर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी मृतिका का रिश्ते में लगने वाला चाचा था। मामले में पैरवी डीपीओ संजीव गुप्ता व एडीपीओ कल्पना गुप्ता ने की।
अभियोजन के मुताबिक शहर के देहात थाना अंतर्गत रहने वाले एक युवक ने 23 जून 2018 को अपनी ही मासूम भतीजी (7)के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया, जब बालिका ने विरोध किया तो आरोपी युवक ने उसका सिर दीवार पर पटककर उसकी निर्मम हत्या कर दी।
घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत छेड़छाड़ व हत्या का प्रकरण दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया। इस गंभीर प्रकरण में विशेष न्यायाधीश मिश्रा ने तमाम साक्ष्य व सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास के साथ 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

