पोहरी में SDM नाडिया तो पिछोर में जेपी गुप्ता ने किया पदभार ग्रहण - Shivpuri News

Bhopal Samachar
शिवपुरी। मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित योजनाओं को लागू कर जनमानस को उनका का पूरा लाभ मिले, इसके लिए अभियान चलाया जाएगा। जनमानस की पीडीएस, सीमांकन और कब्जे से संबंधित समस्याओं पर भी काम किया जाएगा जिससे अधिक से अधिक हितग्राही लाभान्वित हो सकें।

उक्त बात पोहरी एसडीएम के रूप में पदभार ग्रहण करते समय राजन बी नाडिया ने कही। उन्होंने कहा कि शासन-प्रशासन के आपसी समन्वय से पोहरी क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकास किया जा सके। तीसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना की गाइड लाइन का पालन कराया जाएगा। इसके अलावा चौक पोस्ट के माध्यम से भी बाहर से आने-जाने वालों की निगरानी की जाएगी।

एसडीएम ने कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि कर्मचारी अपने-अपने कामों पर ध्यान दें। अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन करें। काम में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें क्योंकि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

नवागत एसडीएम श्री नाडिया का एसडीएम कार्यालय के अधिकारी कर्मचारियों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद अनुविभागीय अधिकारी ने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया और पोहरी में चल रहे कामों के बारे में जानकारी ली।

पिछोर एसडीएम के रूप में जे.पी.गुप्ता ने पदभार ग्रहण किया

पिछोर एसडीएम के रूप में डिप्टी कलेक्टर जे.पी.गुप्ता ने पदभार ग्रहण कर लिया है। अनुविभागीय अधिकारी श्री गुप्ता ने पदभार संभालते ही एक बैठक का आयोजन किया जिसमें सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए कि कोविड-19 का तीसरा चरण की संभावना को देखते हुए हम सभी पूर्व में तैयारी कर ले जिसके कारण महामारी को अभी रोका जा सकता है।

बैठक में एसडीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति जो जिले के बाहर से अनुभाग पिछोर की राजस्व सीमा में प्रवेश करते हैं उन्हें अपने साथ अधिकतम 2 दिन पूर्व की नेगेटिव आरटी पीसीआर जांच रिपोर्ट अनिवार्य रूप से साथ रखनी होगी तथा जो व्यक्ति बाहर से आए हुए हैं उनके पास कोरोना वैक्सीन के दोनों डॉज का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

उक्त दोनों प्रमाण ना होने की स्थिति में उक्त व्यक्ति को सात दिवस के लिए होम क्वारंटाइन किया जाएगा। इसके अलावा कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके उपरांत अंकुर अभियान को गति देने के तहत 24 तारीख को वृहद प्लांटेशन कराया जाना सुनिश्चित किया गया है।
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