3 दिन का लॉकडाउन:सोशल पर होती रही पोस्ट,लेकिन निकली अफवाह,यह जानकारी दी कलेकटर ने - Shivpuri News

Bhopal Samachar

शिवपुरी। मप्र में लगातार बढते कोरोना के मामले को लेकर प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने आज उच्चस्तरीय अधिकारियो के साथ बैठक की थी। यह बैठक जब चल रही थी,जब लोग सोशल पर पोस्ट कर रहे थे कि प्रदेश में शुक्रवार से लेकर रविवार तक लॉकडाउन रहेगा। लेकिन यह खबर अफवाह निकली।

कलेक्टर शिवपुरी अक्षय कुमार सिंह ने प्रेस को बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है। जिसमें जिले के शहरी क्षेत्रान्तर्गत शनिवार रात 10 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक एलपीजी गैस, सरकारी राशन वितरण की दुकानें, मेडीकल स्टोर, हॉस्पीटल को छोड़कर सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

दूध का यह रहेगा समय
घर-घर दूध  प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक दिया जा सकेगा एवं दूध पार्लर प्रातः 7 बजे से प्रातः 10 बजे तक खुले रहेगे, जिनमें केवल दूध एवं दूध से बने उत्पाद ही विक्रय किये जा सकेगें।

यह रहेगा अगले ओदश तक प्रतिबधिंत
जारी आदेशानुसार समस्त नगरपालिका, नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक अनावश्यक आवागमन प्रतिबंधित होगा। जिले में किसी भी प्रकार की रैली, जूलुस, समारोह, धरना आदि का बिना पूर्व अनुमति के आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल आदि के कार्यक्रम संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय दंडाधिकारी से पूर्व अनुमति लेकर ही किये जा सकेंगे। अनुविभागीय दण्डाधिकारी ये अनुमतियां अनुविभागीय अधिकारी पुलिस से परामर्श करके जारी करेंगे। कार्यक्रम जैसे विवाह, मृत्युभोज, उठावनी में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा शवयात्रा में अधिकतम 20 व्यक्ति ही सम्मिलित होंगे।

मास्क हुए अनिवार्य
दुकानदार अपने प्रतिष्ठान, दुकान पर स्वयं मास्क लगायेंगे और मास्क लगाकर आने वाने ग्राहको को ही सामग्री विक्रय करेंगे। दुकान एवं प्रतिष्ठान पर ग्राहकों के लिये निःशुल्क मास्क, सैनेटाईजर की व्यवस्था करेंगे और इस आशय का बोर्ड भी लगायेंगे। दुकान के बाहर सोशल डिस्टेसिंग का पालन रस्सी बांधकर एवं पेंट से गोले बनाये जाकर कराया जाएगा।

नहीं खिला सकेंगे चाट पकौडी
होटल, रेस्टोरेट, चाट ठेला संचालक खादय सामग्री ढककर रखेगें एवं पैकिंग करके ही सामगी विक्रय करेंगे। दुकान, प्रतिष्ठान, होटल, रेस्टोरेंट, चाट ठेला आदि के संचालको द्वारा उक्त निर्देशों का उल्लंघन किये आने की दशा में अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ ही प्रथमवार 1 दिवस के लिये तथा पुनरावृत्ति होने पर 2 दिवस के लिये दुकान, प्रतिष्ठान, होटल, रेस्टोरेट, चाट ठेला आदि को सील किया जा सकेगा। पेट्रोल पंपों पर बिना मास्क के पेट्रोल वितरित नहीं किया जाएगा।

बाहर से आने वालों को देनी होगी सूचना
अधिक संक्रमित क्षेत्रों से आने वाले व्यक्तियों को शहर में आने की सूचना तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम, कोविड कमाण्ड सेंटर के नंबर 07492-1075 एवं 07492-230700 पर देना अनिवार्य होगा तथा उन्हें स्वयं का कोरोना टेस्ट करवाना होगा। सभी सार्वजनिक स्थलों, कार्य-स्थलों और परिवहन के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। कोचिंग संस्थान कुल क्षमता के 50 प्रतिशत क्षमता के साथ परन्तु अधिकतम 50 व्यक्तियों के साथ कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन के साथ संचालित किये जाएगें। जिले की समस्त दुकानों पर रेट लिस्ट चस्पा किया जाना अनिवार्य होगा।

शराब दुकानों के समय में नहीं बदलाव
म.प्र. शासन द्वारा जारी आदेश ही शराब दुकानों के खुलने के समय पर प्रभावी होंगे लेकिन कोरोना की गाईडलाईन के उल्लघंन पर उनके विरूद्ध भी तत्संबंधी नियमों-निर्देशों के तहत कार्यवाही की जाएगी। 
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