वोटर लिस्ट में नाम जोडने, सही कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, इस खबर को पढे - Shivpuri News

शिवपुरी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2021 का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इसके तहत 25 नवम्बर 2020 से 24 दिसम्बर 2020 तक दावे-आपत्ति ली जायेंगी। इसके लिये नागरिकों की 1 जनवरी 2021 की स्थिति में आयु 18 वर्ष पूर्ण होने जा रही है वे अपना नाम निर्वाचक नामावली में शामिल करा सकते हैं। 

दावे-आपत्ति प्राप्त करने के लिये 12 दिसम्बर (शनिवार),13 दिसम्बर (रविवार), 19 दिसम्बर (शनिवार) एवं 20 दिसम्बर (रविवार) को विशेष कैम्प लगेंगे। अधिक जानकारी एवं सहायता के लिए टोल फ्री नम्‍बर 1950 पर सम्‍पर्क कर सकते हैं।
कौन आवेदन कर सकता है

भारतीय नागरिक, 1 जनवरी 2021 को या उसके पहले 18 साल आयु होने पर, मतदान क्षेत्र के साधारण निवासी, ऐसे व्‍यक्ति जो विकृतचित हैं एवं जिनके ऐसा होने की सक्षम न्‍यायालय की घोषणा विद्यमान है, को छोडकर या निर्वाचनों से संबंधित विनिर्दिष्‍ट भ्रष्‍ट आचरण या अपराधों के कारण मतदान से निरर्हित घोषित नहीं किये गए व्‍यक्ति ही आवेदन कर सकते है।
ऑफ-लाइन कैसे आवेदन करें

सभी प्रकार के फार्म निर्वाचक रजिस्‍ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) और बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के पास उपलब्‍ध है या फार्म वेबसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in तथा www.eci.gov.in से भी डाउनलोड कर सकते है। संबंधित फार्म भरकर एवं फोटो, पता और आयु के प्रमाण के साथ आवेदन प्रस्‍तुत करें। फार्म, दोव, आपत्ति प्रस्‍तुत करने की अवधि 25 नवम्‍बर से 24 दिसम्‍बर 2020 तक है। फार्म बीएलओं के पास जमा किए जा सकते है। मतदाता सुविधा केन्‍द्र-तहसील कार्यालय में भी भरे जा सकते हैं।

ऑन-लाइन कैसे आवेदन करें
वोटर पोर्टल http://voterportal.eci.gov.in पर अपनी लॉगइन आई.डी. बनाकर ऑनलाइन की प्रक्रिया प्रारम्‍भ करें। अप्‍लाय ऑनलाईन पर क्लिक करें और फार्म 6 में अपना नाम एवं पता भरकर अपने नाम को पंजीकृत करवाएं तथा फोटो, पता और आयु के प्रमाण के साथ आवेदन को अपलोड करें। यदि निर्वाचक नामावलीकी प्रविष्टियों में कोई संशोधनया सुधार करने की जरूरत हो तो निर्वाचक नामावलियों की प्रविष्टियों में सुधार करने पर क्लिक करके फार्म 8 भरें। प्रवासी मतदाता रजिस्‍ट्रेशन के लिए ऑनलाइन फार्म 6A में आवेदन कर सकते है।
मतदाता विशेष रूप से ध्‍यान रखें

25 नवम्‍बर 2020 की स्थिति में मतदाता सूची की जानकारी वेबसाइट www.ceomadhyapradesh.nic.in, www.eci.gov.in पर अथवा बीएलओं के पास देखी जा सकती है। इसके अलावा एक से अधिक स्‍थानों पर आपका पंजीयन है तो उसे फार्म 7 भरकर हटवाएं। अगर परिवार में कोई व्‍यक्ति मृत अथवा स्‍थानांतरित है तो उनके संबंध में बीएलओ को बताएं।

कौन से फार्म का इस्‍तेमाल किया जाना है
फार्म 6 – नए पंजीकरण के लिए या पते का एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए।
फार्म 6A – भारतीय पासपोर्ट धारक प्रवासी भारतीयों के लिए।
फार्म 7 - निर्वाचक नामावलियों से मौजूदा नाम को कटवाने के लिये या नाम शामिल किये जानेपर आपत्ति करने के लिए।
फार्म 8 - निर्वाचक नामावलियों की प्रविष्टियों में संशोधन या सुधार करने के लिए।
फार्म 8A – एक ही विधानसभा क्षेत्र के भीतर पते में परिवर्तन होने की दशा में।