शिवपुरी। शारदा सॉल्वेंट के पास आगरा मुंबई फोरलेन हाइवे किनारे 28 बीघा जमीन हड़पने संबंधी शिकायत युवक ने कलेक्टोरेट में की है। कलेक्टर के नाम सौंपे शिकायती आवेदन में नंदराम जाटव का कहना है कि उनके पिता को शासन से उक्त जमीन का पट्टा हुआ था। विक्रय से वर्जित होने के बाद भी उनकी जमीन का विक्रय पत्र बनाकर जमीन हड़प ली।
नंदराम जाटव निवासी ग्राम मुडेनी ने आवेदन में लिखा है कि पटवारी हल्का मुडेन में सर्वे नंबर 960, 961, 962 रकबा 28 बीघा 5 विस्वा का मेरे पिता रघ्घू जाटव को शासन से साल 1968 में पट्टा हुआ था। पिता की मौत के बाद किसी विजया पत्नी विजय अरोरा के नाम से विक्रय पत्र संपादित कराकर नामांतरण भी करा लिया।
इस बात का पता तब चला जब तहसील से उक्त जमीन के दस्तावेज निकलवाए। विक्रय पत्र में पिता के नाम पर अंगूठा लगा है। जबकि पट्टे के कागज पर पिता के हस्ताक्षर हैं। गांव में पिता ने दूसरी जमीन बेची थी, उसके विक्रय पत्र पर भी हस्ताक्षर किए थे। खास बात यह है कि विक्रय से वर्जित जमीन होने के बाद भी तहसील से नामांतरण हो गया। नंदराम ने विक्रय पत्र, विक्रय से वर्जित जमीन की रजिस्ट्री व नामांतरण की जांच कराकर संबंधितों पर कार्रवाई की मांग की है।

