15 से 24 अगस्त तक पर्यूषण के चलते मांस की बिक्री प्रतिबंधित / Shivpuri News

शिवपुरी। शिवपुरी जिले के जैन समाज सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा सर्वोच्चय न्यायालय के उस निर्णय की सराहना की है जिसमें सवोच्च न्यायालय द्वारा पर्यूषण पर्व पर 15 से 24 अगस्त तक पशुवध करने वाले वैध एवं अवैध वूचडखाने , पशु पक्षी वध, मांस की विक्री पूर्ण रूप से बंद करने का आदेश दिया है।

जारी आदेश से प्राप्त जानकारी के अनुसार सवोच्च न्यायालय के निर्णयों की पुष्टि करते हुये अखिल भारतीय पशु कल्याण बोर्ड भारत सरकार ने अपने 6 अगस्त 2020 को सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को आदेश जारी किया है कि जैनों के अध्यात्मिक महापर्व पर्यूषण के उपलक्ष्य में 15 अगस्त से 24 अगस्त तक देश के सभी पशुवध करने वाले वैध एवं अवैध वूचडखाने, पशु पक्षी वध, मांस की विक्री पूर्ण रूप से वंद रहेगी।

इनका कहना है-
अब हमारा उत्तरदायित्व है कि हम इस लेटर की कॉपी लगाकर अपने अपने प्रदेशो को मुख्यमंत्रियों, राज्य के मुख्य सचिव, नगरनिगम के महापौर एवम नगर निगम कमिश्नर को पत्र भेजे कि वे अपने अपने राज्य में इसे लागू करवाएं। जितने ज्यादा पत्र जाएंगे उतना ज्यादा प्रभाव होगा।
रोशनलाल जैन प्रधान, रतनलाल जैन महामंत्री, जैन महासंघ दिल्ली