नाबालिग के साथ रेप के आरोपी को जेल भेजा / kolaras News

Bhopal Samachar
कोलारस। जेएमएफसी न्यायालय कोलारस ने बीते रोज धारा 366,376 भादवि एवं 3/4 पोक्सोा एक्ट में आरोपी सुरेन्द्र ग्राम ऐजवारा थाना इंदार का जमानत आवेदन खारिज कर न्यायालय ने जेल भेजे जाने का आदेश दिया। प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुनीलमणी त्रिपाठी ने के द्वारा की गई।

मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि पीडिता के पिता ने थाना इंदार में रिपोर्ट लेखबद्ध की उसकी बेटी दिनांक 19-09-2019 की रात्रि के समय से कहीं चली गई है जिसे आसपास के गावों में ढूढ़ा परंतु वह नहीं मिली है जिसके बाद थाना इंदार  ने अपराध क्रमांक 166/19 धारा 363 भादवि में रिपोर्ट दर्ज की पुलिस के द्वारा पीडिया को बरामद कर उसके कथन अनुसार प्रकरण में 366,376 भादवि एवं 3/4 कर इजाफा कर आरोपी सुरेन्‍द्र को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां न्यायालय ने आरोपी सुरेंन्द्र  को जेल भेजे जाने का आदेश दिया।  

फरसे से मारपीट करने बाले आरोपी को किया गिरफ्तार

मीडिया सेल प्रभारी राजवीर सिंह यादव ने बताया कि फरियादी बैजनाथ जाटव निवासी चंदोरिया अपने गांव से गुडाल माता वाराही पर प्रसाद चढ़ाने जा रहा था तभी ग्राम सेमरी बाराई के बीच आरोपी रवि जाट एवं सोबरन ने मोबाइल में गाना बजाने की बात पर उसकी फरसे से मारपीट की थी।

जिसकी रिपोर्ट थाना बदरवास में अपराध क्रमांक 218/19 धारा 341 324,326 भादवि  एवं अनुसूचित जाति, जनजाति निवारण अधिनियम में अपराध दर्ज कर विवेचना उपरांत दिनांक 21.07.2020 को आरोपियों को गिरफ्तार न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां माननीय न्‍यायालय ने उक्त दोनों आरोपियों को जेल भेजे जाने का आदेश दिया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुनीलमणी त्रिपाठी ने की।  
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