शिवपुरी। इन दिनों बोर्ड परीक्षाओं को लेकर कलेक्टर शक्ति बरत रही है। दूसरी और शादियों का सीजन चल रहा है। जिसके चलते यहां डीजे ध्वनि प्रदूषित कर रहे है। इसी के चलते बीती रात्रि पुलिस अधीक्षक शिवपुरी राजेश सिंह चंदेल के निर्देशन एवं अति. पुलिस अधीक्षक शिवपुरी गजेन्द्र सिंह कंवर के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों की परीक्षाओं को मद्येनजर रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर थाना कोतवाली द्वारा कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए की।
जिसमें पहली कार्यवाही कंट्रोल रूम के सामने से मुस्कान डीजे संचालक दिलीप धाकड़ पुत्र गोपाल धाकड़ निवासी माधव नगर से लेनेवो कंपनी का लैपटॉप एवं एक बड़ा स्पीकर दूसरी मिलन वाटिका से मुस्कान डीजे संचालक तरुण ओझा पुत्र रमेश ओझा निवासी झांसी तिराहा से लेनेवो कंपनी का लैपटॉप एवं आहूजा कंपनी का बड़ा स्पीकर जप्त किया।
तीसरी कार्यवाही ग्वालियर बायपास के पास लस्करी गार्डन के सामने से अमित डीजे संचालक अमित शाक्य पुत्र राजू शाक्य निवासी काली माता मंदिर फिजिकल रोड से एक लैपटॉप एवं एक बड़ा स्पीकर को पकडा,चौथी कार्यवाही ग्वालियर बायपास से शंकर डीजे संचालक बंटी लखेरा पुत्र केशव प्रसाद निवासी नरसिंह मंदिर के पास टेकरी से एक लैपटॉप एवं बड़ा स्पीकर जप्त किया।
पांचवी कार्यवाही राधिका पैलेस से सुपर टाइगर डीजे संचालक प्रदीप कुशवाह पुत्र मोहन कुशवाहा निवासी पंचायत बगीचा से एक लैपटॉप एवं स्पीकर को पकडा,छटवी कार्यवाही पोहरी बस स्टैंड के पास से राधिका डीजे संचालक महेंद्र धाकड़ पुत्र रघुवीर दास निवासी मनोहर से एक लैपटॉप एवं स्पीकर को जप्त किया।
सातवी कार्यवाही पोहरी बस स्टैंड के पास से बीएन डीजे संचालक विक्रम बाथम पुत्र ओमप्रकाश निवासी तारकेश्वरी कॉलोनी से लैपटॉप एवं स्पीकर को जप्त किया। आठवी कार्यवाही जल मंदिर से जय महाकाली डीजे संचालक मनोज जाटव पुत्र भगवान लाल जाटव निवासी शक्तिपुरम खोड़ा से लैपटॉप एवं स्पीकर जप्त कर उक्त डीजे संचालकों के विरुद्ध कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 15 (1) के तहत कार्यवाही की गई।