वन्य प्राणियों के शिकार के आरोपी को 1 साल की जेल, देना होगा जुर्माना

Bhopal Samachar
कोलारस। जिले के कोलारस जेएमएफसी न्यायालय ने वन्य प्राणियों को क्षति पहुंचाने वाले आरोपीगण जितेंद्र मोंगिया रतन मोरिया को दोषी मानते हुए 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास व प्रत्येक को रुपए 4000-4000 जुर्माने से दंडित किया है |

अभियोजन अधिकारी सुनील मणि त्रिपाठी ने प्रेस नोट के जरिए जानकारी दी की घटना दिनांक 1 मई 2015 को चाइल्ड जॉन स्कूल के पास खेत में शिकारियों द्वारा पक्षियों को गिलोल से मारा जा रहा था।

सूचना प्राप्त होने पर जब वन परिक्षेत्र सहायक मोहन प्रसाद शर्मा अन्य लोगों के साथ चाइल्ड जॉन स्कूल के पास पहुंचे तो 10 मिनट बाद दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से आते दिखे उन्हें रोककर तलाशी लेने पर थैले में 7 पक्षी (पडकुलिया) एवं एक कबूतर मरा हुआ तथा 52 गोली मिट्टी की और दो गिलोल पाई |

नाम पता पूछने पर रतन सिंह माेगिया व जितेंद्र सिंह मोगिया बताया | मौका पंचनामा, जप्ती पंचनामा, गिरफ्तारी पंचनामा, नजरिया नक्शा  बनाकर प्रकरण कायम किया | विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने अभियुक्तगण को दोषी पाते हुए  यह फैसला सुनाया|

लापरवाही से वाहन चलाने बालों पर जुर्माना

तेजी व लापरवाही से वाहन चलाकर टक्कर देने पर आरोपी को 500 का अर्थ दंड एवं न्यायालय उठने तक का कारावास से दंडित किया गया आरोपी सुखबीर बघेल निवासी ग्राम नरौआ थाना सीहोर के खिलाफ भादवि की धारा 279, 337, 338 के अंतर्गत आरोप है कि दिनांक 15/9/16 को सुबह करीब 8:00 पर फरियादी  तथा उसका चाचा उसकी मोटरसाइकिल से करैरा से मगरोनी उसके घर जा रहे थे।

तभी इंदरगढ़ चौराहे के पास आरोपी सुखबीर तेजी व लापरवाही से मोटरसाइकिल जिसका क्रमांक एमपी 33एमएच0438 चलाता हुआ लाया और फरियादी की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी जिससे फरियादी एवं उसके चाचा के चोट आ गई मौके पर से आरोपी भाग गया जिसकी रिपोर्ट फरियादी द्वारा  थाना सीहोर में की गई जिस पर विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय करैरा में अभियोग पत्र पेश किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा विचारों प्रांत आरोपी सुखबीर बघेल को धारा 279  में 500 का अर्थदंड एवं न्यायालय उठने तक का कारावास से दंडित किया गया शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ सोनल गुप्ता द्वारा की गई।