शिवपुरी। इस वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन आज दिनांक 14 दिसंबर 2019 को जिला न्यायालय परिसर में किया जाएगा जिसमें राजीनामा योग्य लंबित और प्रीलिटिगेशन मामलों का निपटारा राजीनामे के माध्यम से किया जाएगा ।
अधिक से अधिक पक्षकार इस में उपस्थित होकर लोक अदालत का लाभ ले सकते हैं। लोक अदालत में मामलों के राजीनामा द्वारा निपटाने का बेहतर माध्यम है। इससे समाज में आपसी मुकदमे बाजी और रंजिशों का खात्मा भी होता है।
उक्त जानकारी देते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमनीश कुमार वर्मा एवम विशेष सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार वर्मा, जिला विधिक सहायता प्राधिकरण के सचिव प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अमनीश कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में शनिवार 14 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत में विद्युत प्रकरणों में बिजली अधिनियम के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों में छूट दी जाएगी।
नेशनल लोक अदालत में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाॅट भार तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रिलिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के के बाद प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
इसी प्रकार लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारित आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
अधिक से अधिक पक्षकार इस में उपस्थित होकर लोक अदालत का लाभ ले सकते हैं। लोक अदालत में मामलों के राजीनामा द्वारा निपटाने का बेहतर माध्यम है। इससे समाज में आपसी मुकदमे बाजी और रंजिशों का खात्मा भी होता है।
उक्त जानकारी देते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमनीश कुमार वर्मा एवम विशेष सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार वर्मा, जिला विधिक सहायता प्राधिकरण के सचिव प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अमनीश कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में शनिवार 14 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत में विद्युत प्रकरणों में बिजली अधिनियम के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों में छूट दी जाएगी।
नेशनल लोक अदालत में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवाॅट भार तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्रिलिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के के बाद प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
इसी प्रकार लिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारित आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छःमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।