शिवुपरी। विशेष न्यायाधीश सुरेश जैहयर धरना प्रर्दशन वा शासकीय कार्य में बाधा डालने के मामले में आरोपित कोलारस से भाजपा विधायक वीरेन्द्र रघुवंशी को बरी कर दिया हैं।
घटना वर्ष 2018 की हैं,जहां अलग—अलग विधानसभा क्षेत्रो में अतिक्रमण विरोधी मुहिम का नेताओ ने विरोध किया था। शिवपुरी कलेक्टर ने धरना प्रर्दशन करने व शासकीय कार्य में बाधा डालने की रिर्पोट की थी।
पुलिस ने रिर्पोट के आधार पर पांच अलग—अलग मामले दर्ज किये थे। निचली अदालत ने आरोपितो को दोषी मानते हुए सजा कर फैसला सुनाया था। आरोपितो ने निचली अदालत के खिलाफ अपील लगाई थी। इसी मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने विधायक को बरी कर दिया।
घटना वर्ष 2018 की हैं,जहां अलग—अलग विधानसभा क्षेत्रो में अतिक्रमण विरोधी मुहिम का नेताओ ने विरोध किया था। शिवपुरी कलेक्टर ने धरना प्रर्दशन करने व शासकीय कार्य में बाधा डालने की रिर्पोट की थी।
पुलिस ने रिर्पोट के आधार पर पांच अलग—अलग मामले दर्ज किये थे। निचली अदालत ने आरोपितो को दोषी मानते हुए सजा कर फैसला सुनाया था। आरोपितो ने निचली अदालत के खिलाफ अपील लगाई थी। इसी मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने विधायक को बरी कर दिया।

