नाबालिग से RAPE के आरोपीयों को 10 साल की जेल,देना होगा 6 हजार का जुर्माना

Bhopal Samachar
शिवपुरी। आज एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए माननीय दवितीय अपर एवं सत्र न्यायाधीशा ने एक नाबालिग से रेप के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए आरोपी को 10 साल की जेल और 6 हजार रूपए के जुर्माने से दंडित किया है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ संजीव कुमार गुप्ता ने की।

अभियोजन के अनुसार दिनांक 29 अगस्त 2016 को पीड़िता जिसकी उम्र 15 वर्ष है ने रिपोर्ट की कि करीब 1 माह पहले वह सुबह के समय शोच करने के लिए घर के सामने वाले नाले की तरफ जा रही थी उसी समय आरोपी ओमी एवं अरविंद आए और उसे पकड़ लिया और उसका मुंह बंद करके जबरदस्ती मकान में ले गए जहां पर आरोपी ओमी ने उसके साथ जबरदस्ती बुरा काम किया एवं आरोपी अरविंद ने कमरे के बाहर पहरा दिया इसके बाद आरोपियों ने पीड़िता की छाती पर बंदूक रख कर उसे जान से मारने की धमकी दी।

उक्त घटना पर पुलिस ने धारा 376 (दो) 342 आईपीसी 3/4 पोक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर चालान माननीय न्यायालय में पेश किया माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायालय जिला शिवपुरी ने विचरण उपरांत दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए धारा 376 (2 ) में 10 साल- 10 साल का कठोर कारावास एवं 3000-3000 के जुर्माने से दंडित किया मामले में शासन की ओर से पैरवी संजीव कुमार गुप्ता जिला लोक अभियोजन अधिकारी शिवपुरी द्वारा की गई। 
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