प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक कोई भी विद्यालय नहीं कर सकता छात्रों को निष्कासित | SHIVPURI NEWS

Bhopal Samachar
शिवपुरी। जिले के समस्त शासकीय एवं अशासकीय शालाओं में कक्षा 5वीं एवं कक्षा 8वीं की वार्षिक परीक्षा में बैठने वाले छात्र-छात्राएं राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा निश्चित किए गए अंक या ग्रेड प्राप्त करने पर उत्तीर्ण घोषित किए जाएगें। ग्रेड प्राप्त नहीं कर पाने पर उन्हें दो माह की कालावधि में पुन: परीक्षा का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके उपरांत भी असफल होने पर विद्यार्थी को अध्ययनरत कक्षा में ही वापस रोका जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी बच्चे को स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र शिवपुरी ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधानिक सतत व व्यापक मूल्यांकन अधिनियम में आरटीई एक्ट 2019 संशोधन एवं गजट नोटिफिकेशन के अनुसार वर्ष 2019-20 हेतु विद्यार्थियों के मूल्यांकन निर्देश निम्नवत प्रसारित किए गए है। कक्षा 01 से कक्षा 8वीं तक सभी कक्षाओं के मासिक मूल्यांकन माह के अंतिम सप्ताह में शाला स्तर पर किए जाएगें। जिसमें मासिक पाठ्यक्रम पर आधारित प्रत्येक विषय हेतु 10-10 अंक निर्धारित रहेंगे। यह मूल्यांकन माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, जनवरी एवं फरवरी में लिए जाएगें। कक्षा 5वीं एवं 8वीं के लिए माह सितम्बर में तिमाही तथा प्रतिभा पर्व के रूप में माह दिसम्बर में छमाई एवं फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में वार्षिक मूल्यांकन होना संभावित है।

कक्षा 5वीं एवं 8वीं हेतु वार्षिक परीक्षा माह फरवरी/मार्च में नियमित वार्षिक परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी। जिसका संपादन जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में संकुल केन्द्र प्रभारियों द्वारा किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण-पत्र कक्षा 8वीं  के बच्चों को निर्धारित लर्निंग आउटकम्स प्राप्त होने पर शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 2011 कंडिका-19 के अनुसार स्कूल के प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक द्वारा प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने के एक माह के भीतर बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूर्णत: प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। 
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