शिवपुरी। शिवपुरी जिले की करैरा कोर्ट ने मंगलवार को पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके दो सहयोगियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तीनों आरोपियों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
मामला 29 मार्च 2023 का है। रामकिशोर लोधी अपनी पत्नी रेखा राजपूत के साथ ससुराल ग्राम बम्हारी थाना दिनारा (शिवपुरी) आए थे। वे यहां एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। रात में रामकिशोर की गला रेतकर और लाठियों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।
दिनारा थाना पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में पता चला कि हत्या की साजिश खुद उसकी पत्नी रेखा ने रची थी। रेखा के अवैध संबंध इस हत्या का कारण बने। पति को रास्ते से हटाने के लिए यह षड्यंत्र रचा गया था।
पुलिस ने रेखा और उसके दो सहयोगियों अजय राजपूत और कल्ला उर्फ मोहन सिंह राजपूत के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। दोनों सहयोगी बम्हारी थाना दिनारा के निवासी हैं।
न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर तीनों को हत्या का दोषी माना। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार भदौरिया ने पीड़ित पक्ष की ओर से पैरवी की। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।