MTR SHIVPURI का कोर एरिया होगा चिन्हित, इन गतिविधियों पर लगेगा प्रतिबंध,पढिए

Bhopal Samachar

शिवपुरी। शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क के माधव टाइगर रिजर्व घोषित हो चुका है। एमटीआर शिवपुरी का कोर एरिया 375 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इस कोर एरिया की सीमा से शिवपुरी नरवर और करैरा के 64 गांव लगे है। शिवपुरी शहरी क्षेत्र में कोर एरिया 100 मीटर ओर ग्रामीण और अन्य क्षेत्र 2 किलोमीटर को इको सेंसिटिव जोन के दायरे में रखा गया,लेकिन अभी तक इसकी सीमा चिन्हिंत नहीं की गई थी।

इसलिए माधव टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में आने वाले 64 गांव का मिलान व सत्यापन किया जा रहा है। इसलिए कलेक्टर शिवपुरी रविन्द्र कुमार चौधरी ने राजस्व और वन विभाग के साथ कलेक्ट्रेट में एक बैठक ली थी। कलेक्टर शिवपुरी ने फॉरेस्ट व बीट गार्ड से गांवों का मिलन व सत्यापन कर तीन दिन में रिपोर्ट मांगी है। ईको सेंसेटिव जोन एरिया निर्धारित होते ही उत्खनन, उद्योग से लेकर कई गतिविधियों पर पाबंदी लग जाएगी।

जानकारी के मुताबिक माधव टाइगर रिजर्व शिवपुरी की घोषणा के बाद ईको सेंसेटिव जोन को लेकर सीमाओं का मिलान और सत्यापन नहीं हुआ था।

इसी कारण ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित गतिविधियों पर रोक नहीं लग पा रही थी। कलेक्ट्रेट शिवपुरी में कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने बुधवार को समीक्षा बैठक रखी। राजस्व और वन विभाग के अधिकारियों सहित हल्का पटवारी और बीट गाडों को भी भी बैठक में शामिल किया। बैठक में निर्देश दिए हैं हैं कि तीन दिन में राजस्व और वन विभाग की संयुक्त टीम मौके पर जाकर सर्वे कर गांवों की सीमाएं निर्धारित करें और सत्यापन करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। सीमा से लगे इसमें 64 गांव है जिनका मिलान और सत्यापन संयुक्त टीमों को करना है। इको सेंसेटिव जोन से गांवों की सीमाओं के मिलान व सत्यापन के बाद प्रतिबंधित गतिविधियां जैसे उत्खनन, उद्योग इकाई लगाने सहित अन्य गतिविधियां संचालित नहीं की जा सकेंगी।

1. इन गतिविधियों पर पूरी तरह रहेगा प्रतिबंध
वाणिज्यिक खनन, पत्थर खनन और क्रशिंग इकाइयां, प्रमुख जलविद्युत परियोजना, खतरनाक पदार्थों का प्रबंधन; अवांछित अपशिष्टों का निर्वहन; ईंट भट्टियों की स्थापना, प्रदूषित उद्योगों की स्थापना, जो पर्यावरणीय क्षति की उच्च संभावना रखती हैं।

2. इन कामों की अनुमति लेनी होगी
अवसंरचना वृद्धि जैसे नागरिक सुविधाएं, सड़क चौड़ीकरण, गैर-प्रदूषित उद्योग आदि भी विनियमित श्रेणी के तहत आते हैं। यह काम विधिवत अनुमति लेकर कराए जा सकेंगे। निजी सहित सरकारी काम बिना अनुमति के नहीं हो सकेंगे।

3. इन कामों पर नहीं रहेगा प्रतिबंध
स्थानीय लोगों द्वारा की जा रही खेती और बागवानी, डेयरी फार्मिंग, एक्वाकल्चर, मछली पालन, पोल्ट्री फार्म, बकरी फार्म, खाद्य संबंधित इकाइयां आदि पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। ग्रामीण बिना किसी पाबंदी के खेतीबाड़ी करते रहेंगे।


पटवारी व बीट गार्ड की टीम गठित कर तीन दिन में रिपोर्ट मांगी है
माधव टाइगर रिजर्व के इको सेंसेटिव जोन एरिया को लेकर कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक रखी थी। ईको सेंसेटिव जोन में आ रहे 64 गांवों का मिलान और सत्यापन कराना था। पटवारी और बीट गार्ड की टीम गठित कर तीन दिन में रिपोर्ट मांगी है। एरिया निर्धारित होने के साथ प्रतिबंधित गतिविधियां संचालित नहीं हो सकेंगी। 
रविंद्र कुमार चौधरी, कलेक्टर शिवपुरी