नाबालिग के अपहरण व रेप के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 साल की सजा और अर्थदंड- Shivpuri News

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शिवपुरी।
विशेष (पॉक्सो) न्यायालय शिवपुरी दीपाली शर्मा की अदालत में हुए एक फैसले में एक नाबालिग के अपहरण व रेप के आरोपी दीपू पुत्र जगदीश आदिवासी निवासी ग्राम भोजपुर हाल पावर हाउस के पास सोनीपुरा थाना पोहरी शिवपुरी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

अभियोजन के अनुसार 2 फरवरी 2021 को फरियादी के पिता ने थाना पोहरी जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बेटी करीब 20 दिन पहले 13 जनवरी 2021 को शाम 7 बजे घर से शौच करने की कह कर गई थी। जो रात तक वापस नहीं आई।

आसपास रिश्तेदारी में तलाश करने पर भी वह नहीं मिली। उसे शक है। कि उसकी पुत्री को दीपू आदिवासी निवासी भोजपुर ले गया है। उक्ताशय की रिपोर्ट पर थाना पोहरी में अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
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