शिवपुरी। प्रदेश में कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रभाव एवं नियंत्रण की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ग्रामीण क्षेत्र के लिए नवीन ग्राम पंचायतों के गठन की कार्रवाई 25 जून तक (परिसीमन एवं आरक्षण) की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी।
उपजिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार परिसीमन, आरक्षण संबंधी कार्रवाई पूर्व में जारी निर्देशो के अनुसार सम्पन्न की जावेगी। 23 मार्च 2020 तक सम्पन्न की गई कार्यवाही के पश्चात की शेष कार्रवाई निर्धारित समय सारणी अनुसार 25 जून तक पूर्ण करके प्रतिवेदन 27 जून तक पंचायत राज संचालनालय भोपाल को भेेेजा जाएगा।
जारी समय सारणी के अनुसार नगरीय विकास एवं आवास विभाग के द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के अनुक्रम में विघटित नगर परिषद क्षेत्र में नवीन ग्राम पंचायत के गठन, वार्डों, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, आरक्षण की कार्यवाही की जाएगी। जिसमें नगर परिषद के विघटन से मुक्त ग्राम जिसके लिए नवीन ग्राम पंचायत का गठन/पुनर्गठन के लिए प्रारंभिक सूचना का प्रकाशन (जनगणना 2011 के आधार पर) तथा प्रारंभिक प्रकाशन पर दावें, आपत्तियां एवं सुझाव प्रस्तुत किए जा जा चुके हैं।
इसी प्रकार नगर परिषद के विघटन से मुक्त ग्राम जिसके लिए नवीन ग्राम पंचायत का गठन/पुनर्गठन किए जाने संबंधी प्रारंभिक प्रकाशन पर दावे, आपत्तियां एवं सुझाव पर निराकरण 11 जून को और निराकरण उपरान्त धारा 3 एवं 125 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के गठन का अन्तिम प्रकाशन 22 जून को किया जाएगा।
नवीन ग्राम पचायत के वार्ड का निर्धारण तथा उनका प्रारंभिक प्रकाशन 15 जून को, दावे, आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 20 जून रहेगी। इनके निराकरण की तिथि 22 जून रहेगी।
नवीन ग्राम पंचायत के वार्डो के प्रारंभिक प्रकाशन पर प्राप्त दावे, आपत्ति एवं सुझाव के निराकरण के उपरांत ग्राम पंचायत के वार्ड, उनका क्षेत्र तथा अजा, अजजा, अन्य पिछडा वर्ग एवं महिला वर्ग के लिए आरक्षित वार्डो की संख्या के विवरण की अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन 23 जून 2020 को किया जाएगा।
