शिवपुरी। भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा कंटेनमेंट जोनों में लाॅकडाउन की अवधि 30 जून तक बढ़ाने और निषिद्ध गतिविधियों को कंटेनमेंट जोनों से बाहर चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू करने के संबंध में निर्देश दिए है। जिसके तहत कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए है।
जारी आदेश के तहत समस्त दुकानों के खुलने का समय प्रातः 5 बजे से शाम 7.30 बजे तक रहेगा। संपूर्ण जिला शिवपुरी राजस्व सीमांतर्गत रात्रि 09 बजे से सुबह 05 बजे तक अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
अत्यधिक संक्रमित हाॅटस्पाॅट क्षेत्र से आने वाले व्यक्तियों को जिले में प्रवेश उपरांत निर्धारित प्रारूप में 14 दिन होम क्वारनटाइन रहने का स्वघोषणा पत्र देना होगा। होम क्वारनटाइन के नियमों का प्रथम बार उल्लंघन किए जाने पर 2 हजार रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा एवं पुनः उल्लंघन किए जाने पर उस व्यक्ति को तत्काल क्वारनटाइन सेंटर/सीसीसी केंद्र पर भेजा जाएगा।
इसके अतिरिक्त उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 133 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत एवं ऐपीडेमिक एक्ट 1897 तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।