15 अगस्त कर बंद रहेगा मछली व्यापार,अगर बेचते या खरीदते पकड़े गए तो होगी कार्यवाही / SHIVPURI NEWS

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शिवपुरी। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मछलियों में 16 जून से 15 अगस्त 2020 तक की अवधि बंद ऋतु होने के कारण मत्स्याखेट निषेध किया गया है। इस अवधि में मत्स्याखेट मछली का विक्रय एवं परिवहन तथा विनियम पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। 

मध्यप्रदेश मत्स्यद्योग अधिनियम 1948 की धारा 3 के तहत बनाए गए मध्यप्रदेश नदीय नियम 1972 के नियम 3(2) के तहत 15 अगस्त तक मत्स्याखेट/परिवहन में लिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश (मत्स्यक्षेत्र, संशोधन) अधिनियम 1981 की निहित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जिसमें एक वर्ष का कारावास और 5 हजार रूपए तक का जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।