कारखानों को अब साल में दो के स्थान पर एक ही रिटर्न भरना होगा / Shivpuri news

Bhopal Samachar

शिवपुरी। श्रम कानून सुधारों में एक और अध्याय जुड़ गया है। अब कारखानों को वर्ष में 2 की जगह मात्र एक बार ही रिटर्न भरना पड़ेगा। रिटर्न ऑनलाइन भरा जाएगा। इसकी अधिसूचना श्रम विभाग द्वारा जारी कर दी गयी है।

प्रमुख सचिव श्रम राजेश राजौरा ने बताया कि कारखाना अधिनिमय 1948 के अंतर्गत कारखाना नियम 1962 में संशोधन किया गया है। अब प्रत्येक कारखाने का कैलेंडर वर्ष में एक फरवरी को या उसके पूर्व वार्षिक रूप से भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय के वेब पोर्टल पर यह प्रक्रिया करनी होगी।

परंतु ऐसे अधिभोगी या प्रबंधक के लिए  इस नियम के अधीन किसी कैलेंडर वर्ष के लिए  विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा, यदि उसने श्रम विधि के अधीन उक्त वेब पोर्टल पर उस वर्ष के लिए  पूर्व में ही वार्षिक विवरणी प्रस्तुत कर दी है।
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