कुल्हाडी मारने के आरोपीयों को 6-6 माह की जेल

Bhopal Samachar
शिवपुरी। आज एक महत्वपूर्ण में सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपीयों को सजा सुनाई है। मारपीट के मामले में आरोपीगण को  धारा 323/34 के अंतर्गत 3-3 माह का सश्रम कारावास एवं 100-100 रु के अर्थदंड एवं धारा 324/34 के अंतर्गत 6-6 माह का सश्रम कारावास एवं 400-400 रु के अर्थदंड से दंडित किया गया। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक सुनील सिंह भदौरिया ने की।

आरोपी हरिराम लोधी  एवं महेश लोधी निवासी ग्राम कुचलौन थाना दिनारा

आरोपीगण पर भा द वि की धारा323, 324, 504, 34 के अंतर्गत आरोप है कि दिनांक 19/07/2014 को करीब 8 बजें  फरियादी उषा बाई अपने पति राजू को घर के बाहर गलियारे में देखने निकली तो गलियारे में जाकर देखा आरोपी हरिराम की चारपाई गलियारे में डली थी।

फरियादी उषा बाई ने आरोपी महेश व हरिराम से चारपाई भीतर रखने के लिए कहा तो इसी बात पर वे उसे गाली देने लगे फरियादी द्वारा गाली देने से मना करने पर आरोपी महेश ने फरियादी के सिर में कुल्हाड़ी  मारी जिससे उसके सिर से खून निकलने लगा आरोपी हरिराम ने पीठ व पैरों में डंडा मारा।

घटना की रिपोर्ट फरियादी द्वारा थाना दिनारा  में की गई जिस पर विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय करैरा में अभियोग पत्र पेश किया गया माननीय न्यायालय द्वारा विचार उपरांत आरोपी गढ़ हरिराम एवं महेश लोधी को धारा 323/34 में तीन-तीन माह का सश्रम कारावास एवं 100-100के अर्थदंड एवं धारा 324/34 में 4-4 माह का सश्रम कारावास एवं 400-400 के अर्थदंड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ सुनील कुमार भदौरिया द्वारा की गई।
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