छेडछाड के आरोपी को 1 साल की जेल, देना होगा 400 रूपए का जुर्माना

Bhopal Samachar
शिवपुरी। आज एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने एक छेडछाड के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए एक साल की जेल और 400 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। इस मामले में शासन की और से पैरवी एडीपीओ शशि शर्मा ने की।

अभियोजन के अनुसार दिनांक 04 जनवरी 2018 को पीड़िता का पति किसी काम से बाहर गया हुआ था और लौटकर घर नहीं आया था। घर पर पीड़िता व उसके ससुर अकेले थे। रात्रि 12:00 बजे दरमियान आरोपी अमर सिंह पीड़िता के घर के अंदर घुस आया और पीड़िता के साथ छेड़खानी करने लगा ।

तब पीड़िता जाग गई और चिल्लाई तो उसकी आवाज सुनकर पीड़िता के ससुर आ गए जिनके आते हैं आरोपी वहां से भाग गया।बाद में पीड़िता ने यह घटना अपनी मां व पति को बताई तथा आरोपी के विरुद्ध भौती थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। जिस पर से सुनवाई कर माननीय न्यायालय ने आरोपी अमर सिंह लोधी को दोषी पाया और उक्त सजा सुनाई । 
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