दिव्यांगों को बस किराए में 50% की छूट: दिखानी होगी अपनी यूनिक ID - Shivpuri News

शिवपुरी। परिवहन आयुक्त द्वारा प्रदेश के जिले के सभी क्षेत्रीय अतिरिक्त एवं जिला परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश के राजपत्र में 24 नवम्बर 2016 को किये गये प्रावधान के तहत समस्त प्रक्रम बस सेवाओं में विभिन्न प्रकार के दिव्यांग व्यक्तियों को प्रभारित किराये में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी, यदि वे सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हैं। 

निर्देश दिये गये हैं कि दिव्यांगजनों द्वारा भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी युनिक आईडी (युडीआईडी) के तहत जारी किये गये परिचय-पत्र दिखाये जाने पर किराये में 50 प्रतिशत की छूट का लाभ दिया जाये।