सूअर हटाने को लेकर लॉ स्टूडेंट ने कलेक्टर को भेजा अवमानना नोटिस / SHIVPURI NEWS

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शिवपुरी। उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर द्वारा शहर से सूअर हटाए जाने को लेकर जनहित याचिका में पारित आदेश के अनुपालन मे विधि छात्र अंचित जैन ने कलेक्टर अनुग्रह पी को अवमानना नोटिस भेजा है। 

चिकित्सक डॉ . राजेन्द्र गुप्ता द्वारा वर्ष 2012 में एक जनहित याचिका उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के समक्ष सूअरों को शहर से हटाए जाने लगाई थी। जनहित याचिका मे 7 अप्रैल 2014 को उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर निर्देश दिया गया कि कलेक्टर शिवपुरी और नगरपालिका दो माह के भीतर सूअरों को नगरपालिका सीमा क्षेत्र से बाहर करें ।

न्यायालय का आदेशानुपालन तीन माह की अवधि में किया जाना था । बाबजूद प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया शहर में वर्तमान में सूअरों के कारण फैली गंदगी , बीमारी और नागरिकों की दुर्घटना घटित होने को दृष्टिगत शहर के विधि छात्र अंचित जैन ने विधिक सूचना पत्र कलेक्टर शिवपुरी को ई - मेल के माध्यम से भेजा है ।