बिना बीमा की BIKE से दोस्त को घुमा रहा था, एकसीडेंट में मौत, न्यायालय ने बोला जुर्माना

Bhopal Samachar

पिछोर। खबर जिले के पिछोर अनुविभाग के अपर एवं सत्र न्यायालय पिछोर से आ रही है। जहां एक एकसीडेंट के मामले में सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने 2 हजार के अर्थदण्ड से दंडित किया है। इस मामले में शासन की और से पैरवी शैलेन्द्र शर्मा ने की।

अभियोजन के अनुसार 02 अक्टूबर 2017 को सुबह 9:00 बजे फरियादी वासुदेव का भाई विवेक लोधी एवं उसका दोस्त अंकित लोधी फरियादी वासुदेव की मोटरसाइकिल जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर एमपी 33 एमसी 7388 था,से बामोर जाने के लिए निकले थे, अंकित द्वारा मोटरसाइकिल को तेजी व लापरवाही से चलाने के कारण पड़रा चौराहे पर बाइक एक गाय से टकरा गई जिससे दोनों नीचे गिर गये और चोंटे आई ।

घटना की जानकारी फरियादी वासुदेव को फोन पर मिली। जिससे फरियादी मौके पर पहुंचा और विवेक एवं अंकित को  अस्पताल लाया। जहां अंकित लोधी को डॉक्टर ने मृत बताया ।वासुदेव पर वाहन बीमा ना होने एवं बिना ड्राइविंग लाइसेंस के  अंकित लोधी से मोटरसाइकिल चलवाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत दोषी पाते हुए  माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त जुर्माना अधिरोपित किया गया। मामले की पैरवी एडीपीओ शैलेंद्र कुमार शर्मा जी द्वारा की गई।