RTI की जानकारी नहीं दिए जाने पर तत्कालीन CMHO को राज्य सूचना आयोग ने दिया आर्थिक दंड | SHIVPURI NEWS

Bhopal Samachar
शिवपुरी। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदक को जानकारी नहीं देना पूर्व सीएमएचओ को भारी पड़ गया है। मप्र राज्य सूचना आयोग भोपाल के आदेश पर वर्तमान सीएमएचओ ने जिला अस्पताल शिवपुरी के सिविल सर्जन को शुक्रवार के पत्र जारी कर दिया है।

जिसमें पूर्व सीएमएचओ एवं वर्तमान में जिला अस्पताल में पदस्थ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. एमएस सागर की वेतन से 948 रुपए जानकारी नहीं देने पर प्रति पेज के साथ काटने को कहा गया है। आवेदक करुणेश शर्मा निवासी शिवपुरी ने सीएमएचओ कार्यालय शिवपुरी में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत बिना पंजीयन सील क्लीनिक को वापस खुलवाने के मामले में जानकारी मांगी थी।

तत्कालीन सीएमएचओ डॉ. एमएस सागर ने जानकारी नहीं दी तो आवेदक ने प्रथम अपील क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर में की। यहां से भी आवेदक काे कोई जानकारी नहीं दी गई। इसके बाद आवेदक ने मप्र राज्य सूचना आयोग भोपाल में द्वितीय अपील की। राज्य सूचना आयोग ने 28 जून 2019 को वर्तमान सीएमएचओ शिवपुरी को पत्र जारी किया है।

जिसमें तत्कालीन सीएमएचओ डॉ. सागर की वेतन से राशि काटने के निर्देश दिए। सीएमएचओ डॉ. एएल शर्मा ने राज्य सूचना आयोग भोपाल के पत्र का हवाला देते हुए सिविल सर्जन जिला अस्पताल शिवपुरी को पत्र जारी कर दिया है।

जिसमें आवेदक करुणेश शर्मा को 474 पेज की जानकारी 2 रुपए प्रति पेज की दर से 948 रुपए तत्कालीन लोक सचना अधिकारी डॉ.एमएस सागर नेत्र रोग विशेषज्ञ जिला अस्पताल शिवपुरी तत्कालीन सीएमएचओ के वेतन से वसूल किए जाकर राजस्व आय मद में जमा कराने के लिए कहा है।
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